AAS 24news सराज 29 अक्टूबर
लीलाधर चौहान

हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव-2022 के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की दिनांक 12.11.2022 को निर्धारित हो चुकी है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान शस्त्र लाईसेन्स धारकों को अपने शस्त्र सम्बन्धित थाना में जमा करवाने बारे अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है परन्तु ऐसा पाया गया है कि कुछ शस्त्र लाईसेन्स धारकों द्वारा अपने शस्त्र सम्बन्धित थाने में जमा नहीं करवाए हैं जिस कारण चुनाव वाले दिन किसी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है। निर्वाचन अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 29 सिराज एवं एसडीएम थुनाग, पारस अग्रवाल ने बताया कि सिराज विधानसभा क्षेत्र के समस्त शस्त्र लाईसेन्स धारक अपने शस्त्र सम्बन्धित थाना में 3 दिनों के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा शस्त्र अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए थाना जंजैहली के अन्तर्गत आने वाले शस्त्र लाईसेन्स धारक अपनी पंचायत में भी शस्त्र जमा करवा सकते हैं जिसके लिए पुलिस स्वयं पंचायतों में जाकर हथियार अपने पास जमा करेगी। इसके अतिरिक्त सराज विधानसभा क्षेत्र के शस्त्र लाईसेन्सधारक जो पुलिस थाना गोहर व औट के अन्तर्गत आते हैं वे स्वयं जाकर थाने में शस्त्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।

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