उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिला मंडी के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 पर स्थित टकोली टोल प्लाजा में एक माह के लिए टोल शुल्क वसूली को अस्थायी रूप से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण मंडी जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुँची है। जगह-जगह भूस्खलन, सड़क धँसने तथा बह जाने से यातायात बाधित हुआ है, जिससे वाहनों को लंबे मार्गों से होकर गुजरना पड़ रहा है और यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ रहा है। इस कारण लोगों को पेयजल, भोजन, विश्राम और आश्रय  जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में यात्रियों से टोल शुल्क लेना अनुचित प्रतीत होता है, इसलिए जनहित में टोल वसूली को तत्काल प्रभाव से एक माह की अवधि के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। टोल शुल्क वसूली निलंबित करने का यह आदेश  14 सितम्बर, 2025 तक लागू रहेगा।

By Leela Dhar Chauhan

LeelaDhar Chauhan (9459200288) MD/Chief Admin AAS 24news email-leeladhar9@gmail.com

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