प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति व स्थानीय स्तरीय समिति तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति तथा मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने संबंधी त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को आर्थिक क्रिया कलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान त्रैमास में 01 दिसंबर, 2025 से 20 मार्च, 2026 तक जिला के 34 लाभार्थियों को 1 करोड़ 72 लाख 50 हजार की राशी सरल ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है।
एकीकृत आवास कार्यक्रम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों व इनकी घनी आबादी वाले नगरों/ मलिन बस्तियों को उचित रूप से मिले इसके लिए उपायुक्त ने स्लाटर हॉउस के शीघ्र क्रियान्वयन तथा वर्तमान में चल रही मांस की दुकानों के निरिक्षण व साफ-सफाई की सुनिश्चितता हेतु समय-समय पर निरीक्षण व आवश्यकता पड़ने पर नोटिस एवं अन्य कार्यवाही हेतु नगर पालिका परिषद को निर्देश दिए।
इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति तथा स्थानीय स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार कि ‘सिपड़ा’ योजना के अन्तर्गत विभागीय भवनों को दिव्यांगजनों हेतु रूकावट रहित बनाने के लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी स्थापना में शिकायत प्रतितोष निवारण अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु 2025-26 में दिव्यांगता छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 102 छात्र/छात्राओं को लगभग 12 लाख, 50 हजार रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया तथा दिव्यांग विवाह अनुदान के अन्तर्गत 18 लाभार्थियों को 6 लाख, 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। उपायुक्त ने अवगत करवाया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु निःशक्तता ग्रस्त से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण, सहायता, संरक्षण प्रदान करने तथा उनके सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति संबंधी मामलों का ऑन लाईन निपटारा किया जाता है और अभी तक जिला में 208 कानूनी संरक्षक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके है। आस्था वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विशेष सक्षमों के भ्रमण संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
इसके उपरांत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा स्थानीय स्तरीय समिति बैठक व मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने संबंधी बैठक की अध्यक्षता भी की।
जिला कल्याण अधिकारी एवं समितियों के सदस्य सचिव गावा सिंह नेगी ने बैठकों का संचालन किया।
बैठक में जिला अटॉर्नी चंपा सुरेल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर.वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समितियों के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
0-

By Leela Dhar Chauhan

LeelaDhar Chauhan (9459200288) MD/Chief Admin AAS 24news email-leeladhar9@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *