AAS 24newsधर्मशाला, 08 जुलाई।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि प्रवासी मजदूरों, बाहरी जिलों तथा राज्यों के रेहड़ी फड़ी तथा सामान बेचने के लिए फेरी लगाने वालों को संबंधित पुलिस थाना में फोटोग्राफ के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य है इसके साथ ही अस्थाई आवास लेने पर भी पुलिस में सूचना देना जरूरी है। इस बाबत धारा-114 के तहत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जिला में बाहरी राज्य के कई लोगों द्वारा बिना पंजीकरण के फेरी लगाकर सामाना बेचने तथा विभिन्न जगहों पर अस्थाई तौर रहने वालों पर कार्रवाई करने की शिकायतें समय समय पर मिल रही हैं। जिसके चलते ही अब यह आदेश पारित किए गए हैं तथा आदेशों की अवेहलना करने पर प्रवासी मजदूरों के ठेकेदारों तथा आवास के मालिकों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।