AAS 24newsकुल्लू , 12 जून
कृष्णा कश्यप
भुंतर पुलिस ने शराबी चालकों पर शिकंजा कस दिया है। भुंतर पुलिस ने अपने आधार क्षेत्र में नाकाबंदी कर शराबी चालकों को सबक सीखने के मूड में है । वर्ष 2022 में भुंतर पुलिस कुल्लू जिला के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा के निर्देश पर लगातार शराबी चालकों को सबक सिखाने मे व्यस्त नजर आ रही है । शाम के होते ही पुलिस के जवान एल्को सेंसर के साथ मौहल, हाथीथान, बजौरा, दियार चौक, गड़सा व अन्य कई स्थानों पर नजर आना शुरू हो जाते है और भनक लगते ही शराबी चालक गायब होना शुरू हो जाते है । लेकिन पुलिस इस खेल में चालकों पर हावी रहती है।
अब तक का रिकार्ड अगर उठाकर देखे तो साफ नजर आता है कि भुंतर पुलिस शराबी चालकों पर शिंकजा कसने मे सफल रही है । फोरलेन बनने से गाड़ियों की रफ्तार व दुर्घटना में भी लगातार इजाफा हो रहा है जिस कारण भुंतर पुलिस दुर्घटना को रोकने के लिये लगातार ड्रंक ड्राईविंग पर शिकजां कस रही है । अगर आप रात के समय कही शराब पीकर गाडी चलाते हुए भुंतर कि ओर जा रहै है तो सावधान हो जाये और गाड़ी चलाने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को दे। पुलिस आपके स्वागत एल्को सेसंर से करें तो हैरान न हो यह पुलिस का काम है । गौर रहे अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपका लाईसेसं भी जब्त होगा, कैसिंल भी होगा व अदालत मे जाकर 10000 जुर्माना भी देना होगा ।
भुंतर पुलिस ने इस मुहिम मे अब तक कुल 136 चालान केवल मात्र ड्र्कंन ड्राईविग के ही कर दिये है । वहीं करीब 36 चालकों के ड्राईविंग लाईसेसं भी रद्द करवा दिये है । भुंतर के स्थानिय निवासी इस बात को लेकर पुलिस के कार्य कि सराहना भी कर रहे है । इसके साथ साथ पुलिस ने अब दिन व रात के लिये लगातार पैट्रोलिंग की व्यवस्था भी पूरे इलाके मे की है ताकि इलाका मे उपद्रवी व्यक्तियों पर समय रहते कार्रवाई हो सके । भुंतर थाना के प्रभारी सुनील कुमार संख्यान ने सभी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी न चलाये ।
सरकार ने मोटर व्हीकल अधीनियम मे वदलाब करके जुर्माने की राशि वेहद बढ़ा दी है ताकि लोग मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का कडाई से पालना करें । थाना प्रभारी ने यह भी वतलाया कि आम जनता मोटर वाहन अधिनियम के तहत वने नियमों का कडाई से पालन करें । जो नियमों कि अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी । पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें । पुरे जिला में यह अभियान लगातार जारी है और ड्रकंन ड्राईविंग मे 8 दिन जेल भेजने तक का भी प्रावधान है ।