आगामी दिवाली पर्व के मद्देनजर उपमंडल थुनाग में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपमंडलीय मजिस्ट्रेट (SDM) थुनाग, संजीत शर्मा (HAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार, केवल प्रशासन द्वारा तय किए गए खुले स्थानों पर ही पटाखे बेचे जा सकेंगे।
पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान:
बगस्याड़ बाज़ार: ज्वाल खड्ड से मंडी रोड की ओर।
थुनाग: तहसील कार्यालय थुनाग के सामने स्थित मैदान।
जंजैहली: ग्राम पंचायत जंजैहली के बाहर का मैदान।
छतरी: रैन शेल्टर से ब्रयोगी रोड की तरफ तथा सेक्टर 17 में छतरी खड्ड की तरफ।
अन्य क्षेत्र: इन चार प्रमुख बाजारों के अलावा अन्य क्षेत्रों में दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर उपलब्ध खुली जगह में ही पटाखे रख या बेच सकते हैं।
लाइसेंस लेना अनिवार्य, 7 नवंबर तक करें आवेदन
एसडीएम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध लाइसेंस (फॉर्म LE-5) के किसी भी व्यक्ति को पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। पटाखा बिक्री का अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यापारियों को 07 नवंबर 2026 शाम 5:00 बजे तक एसडीएम कार्यालय थुनाग में आवेदन जमा करना होगा।
यह आदेश 27 अक्टूबर 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
