हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मंडी जिले के गोहर विकास खंड में तैनात खंड विकास अधिकारी (BDO) पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
निर्देशों की अवहेलना पर गिरी गाज
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गोहर में कार्यरत बीडीओ पवन कुमार उच्च सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी कानूनी निर्देशों का पालन और क्रियान्वयन करने में विफल रहे हैं। कार्य में लापरवाही और निर्देशों की अनदेखी के चलते उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने पर विचार किया गया है।
नियमों के तहत लिया गया एक्शन
ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 [CCS (CCA) Rules, 1965] के नियम 10(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया है।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक
आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान पवन कुमार का मुख्यालय निदेशालय ग्रामीण विकास विभाग, शिमला निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस आदेश की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेज दी
गई हैं।
