हिमाचल प्रदेश सरकार ने करवाचौथ के पावन पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से 28 अक्टूबर को औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्यपाल के आदेशानुसार जारी इस अधिसूचना के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों सहित सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवकाश रहेगा। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को करवाचौथ का पर्व उत्साहपूर्वक मनाने की सुविधा मिलेगी।
अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के तहत अवकाश नहीं माना जाएगा।
सरकार के मुख्य सचिव के आदेश से जारी इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, उच्च न्यायालय व राज्य के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
